जयपुर तक/जयपुर ब्यूरो रिपोर्ट:
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चौमूं स्थित नांगल भरड़ा स्थित श्री सीताराम जी एवं श्री वीर हनुमान जी मन्दिर के महंत एवं ट्रस्टी महाराज अवध बिहारीदास से जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जगरूप सिंह यादव ने बिना किसी अनुमति के रोप वे का संचालन शुरू करने के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण मांगा है। यादव ने बताया है कि बिना अनुज्ञा के रोप वे संचालन राजस्थान रज्जू अधिनियम 1996 का का सीधा सीधा उल्लंघन है।
जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट की तरफ से स्पष्टीकरण के संबंध में जारी पत्र में महंत एवं ट्रस्टी को पाबंद किया गया है कि इस अधिनियम के अनुसार आवेदन एवं प्रक्रिया का पालन करते हुए जिला मजिस्ट्रेट से रोपवे संचालन का लाइसेंस प्राप्त करने के बाद ही इसका संचालन करें, नहीं तो इस मामले में उचित कार्यवाही की जाएगी।
जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि राजस्थान रज्जू अधिनियम 1996 की धारा 7 के अनुसार आवेदन करते हुए नियमानुसार मुख्य निरीक्षक (रोपवे) की रिपोर्ट के बाद जिला मजिस्ट्रेट द्वारा विहित प्रक्रिया अपनाते हुए लाइसेंस प्रदान करने के सम्बन्ध में आगामी कार्यवाही की जाती है। इसकेे बाद लाईसेन्स में वर्णित शर्तों के तहत ही रोपवे को आमजन के उपयोग के लिए खोला जा सकता है।
June 29,2019
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