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जयपुर तक/उदयपुर ब्यूरो रिपोर्ट:  
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पिता की संपत्ति में जितना हक बेटे का होता है, उतना ही अधिकार बेटी का भी होता है। ग्रामीण क्षेत्रों में कानून लागू होने के बावजूद भी नियमो का पालन नहीं किया जाता। ऐसा ही एक मामला चित्तौडग़ढ़ जिले के धनेतकलां में देखने को मिला है। जहां एक बेटी ने पैतृक संपत्ति में हिस्सा मांगा तो जाति पंचायत ने उसके परिवार पर 51 हजार रुपये का जुर्माना लगा दिया और जुर्माना राशि नहीं देने पर उसे समाज से बहिष्कृत कर दिया। लड़की भैरीबाई और उसका पूरा परिवार लक्ष्मीपुरा में रह रही धनेतकलां निवासी है । भैरीबाई ने अपने पति पप्पूलाल सुथार और कुछ रिश्तेदारों के साथ जिला कलक्टर और पुलिस अधीक्षक को अपनी तकलीफ बताई।


 


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